आज की पोस्ट में हम बात करेंगे Fssai क्या है (Fssai Full Form in Hindi) अगर आप इंडिया में खाद्य से जुड़े हुए कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले Fssai का लाइसेंस लेना होगा। तभी जाकर आप खाद्य पदार्थ जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस भारत में कर पाएंगे।
ये इस बात की गारंटी देता है कि आप जो भी Food का बिजनेस शुरू कर रहे हैं उस बिज़नेस के द्वारा आप जो भी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। इसके द्वारा ही भारत में जितने भी खाद्य पदार्थ से जुड़े हुए बिजनेस है वो संचालित किया जाता है और उसको लाइसेंस देने का काम इसके माध्यम से ही होता है।
अब आपके मन मे सवाल आएगा कि इसका पूरा नाम क्या है इसकी स्थापना कब हुई है? ये कौन-कौन से लाइसेंस देता है? अगर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो आप इस लेख को अंत तक पढ़कर FSSAI से सम्बंधित सभी तरह की जानकारी जान सकते है।
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Fssai क्या है? (Fssai kya hai)
FSSAI एक सांविधिक निकाय है। इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को किया गया था। भारत में जितने भी खाद्य सामग्री का निर्माण होता है उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं उसे सर्टिफाइड करने का काम FSSAI के द्वारा ही किया जाता है।

इसका मुख्य उद्देश्य भारत में खाद्य पदार्थो के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर मानकों को बनाना एवं खाद्य सामग्री के मैन्युफैक्चरिंग, भण्डारण, खरीद, विक्री, आयत इन सभी चीजों को नियंत्रित करना इन सभी चीजों के लिए पूरी तरीके से FSSAI उत्तरदायी है। ये सभी इस लिए ताकि भारतवासियों को मिलावटखोरी से बचाया जा सके एवं सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य सामग्री की आपूर्ति हो।
इसके लिए सरकार ने साल 2006 में संसद में Food Safety and Standards Act, 2006 बिल लेकर आई थी। इसके बाद ही इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में स्थित है। एफएसएसएआई का भारत में 6 और क्षेत्रीय कार्यालय है जो दिल्ली, कोचीन, चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई और कोलकाता में स्थित है।
सरकार के द्वारा इसका अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। वर्तमान समय इसके अध्यक्ष आईएस राजेश भूषण जी है।
Fssai Full Form in Hindi
Fssai का फुल फॉर्म “Food Safety and Standards Authority of India” होता है। जिसे हिंदी में “भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण” कहा जाता है।
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Fssai का प्रमुख कार्य क्या है?
देश में खाद्य से जुड़े हुए चीजों में दिशानिर्देश जारी करना भारत में किस प्रकार की खाद्य सामग्री का निर्माण पैमाने पर किया जाएगा उस के संदर्भ में विशेष प्रकार के दिशा निर्देश fssai जारी किए जाते हैं और साथ में इस बात को सूचित किया जाता है कि उसमें जो दिशा निर्देश जारी किए हैं।
उसका पालन प्रत्येक कंपनी कर रही है कि नहीं अगर कोई कंपनी इसके दिए गए दिशानिर्देश का पालन नहीं करती है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है इसके निम्नलिखित कार्य है।
Food क्वालिटी का सर्टिफिकेट प्रदान करना
अगर कोई भी खाद्य सामग्री से जुड़ा हुआ बिजनेस में किसी प्रकार का खाद्य सामग्री का निर्माण करता है तो सबसे पहले इसकी क्वालिटी की जांच की जाएगी और उसके बाद अगर क्वॉलिटी अच्छी होती है खाने योग्य होती है तभी जाकर उसे फूड क्वालिटी का सर्टिफिकेट fssai के द्वारा दिया जाएगा तभी जाकर व खाद सामग्री बाजार में लोगों के खाने या खरीदने के लिए उपलब्ध हो पाएगी.
देशभर में Fssai नेटवर्क की स्थापना करना
देशभर में Fssai नेटवर्क की स्थापना करना और उसका प्रचार प्रसार करना अगर कोई आमजन किसी खास नागरिक के बारे में कोई शिकायत दर्ज करवाना चाहता है तो fssai नेटवर्क के माध्यम से अपनी बात यहां तक पहुंचा सके।
खाद्य बिजनेसमैन को ट्रेनिगं देना
Fssai द्वारा देश में समय समय के लिए food सामग्री से जुड़े हुए बिजनेसमैन के लिए food से जुड़े हुए चीजों पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करना ताकि उन्हें खाद बिजनेस के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।
Fssai कितने प्रकार का लाइसेंस देता है?
Fssai मुख्य तौर पर तीन प्रकार का लाइसेंस जारी करता है। जिसका विवरण हम आपको नीचे दे रहे हैं जो इस प्रकार है।
बेसिक लाइसेंस
इस प्रकार का लाइसेंस ऐसे बिजनेसमैन को मिलेगा जिनका साल का टर्नओवर ₹ 12लाख रुपए से कम है।
स्टेट लाइसेंस
स्टेट लाइसेंस ऐसे बिजनेसमैन को मिलता है जिन का टर्नओवर 1200000 से लेकर 20 करोड़ रूपये के बीच में होता है उनको ही इस प्रकार का लाइसेंस जारी किया जाता है। इस लाइसेंस के साथ वो अपने प्रोडक्ट को भारत के किसी भी राज्य में बेच पाएंगे।
सेंट्रल लाइसेंस
इस प्रकार का सेंटर लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका बिज़नेस साल में 20 करोड़ से अधिक का है और साथ में वह आयात और निर्यात का कारोबार भी करते हैं।
Fssai लाइसेंस बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट
- आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर कार्ड पहचान पत्र के तौर पर
- वोटर कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के तौर पर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- घोषणा पत्र
- व्यक्ति के नाम और पते के साथ प्राधिकरण पत्र
- आपके बिज़नेस में शामिल सभी तरह के खाद्य सामग्री की लिस्ट
Fssai लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें?
Fssai License के लिए आवेदन करना काफी आसान है सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट fssai.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद वहां पर आपको चयन करना होगा कि आप किस प्रकार का लाइसेंस यहां पर बनाना चाहते हैं उसके अनुसार आपको वहां पर क्लिक करना होगा।
फिर आपके सामने आवेदन पत्र आ जाएगा जहां पर आपको खुद और आपके बिज़नेस से सम्बंधित आवश्यक जानकारी है देनी होगी और साथ ही आवश्यक डॉक्यूमेंट को यहां पर अपलोड भी करना होगा इसके बाद यहां पर जो भी आवेदन शुल्क आपसे आवेदन करने के लिए मांगा जाएगा उसे आपको यहां पर देना होगा इस प्रकार आप आसानी से लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे।
निष्कर्ष –
तो उम्मीद करता हूँ आप इस लेख Fssai Full Form in Hindi (Fssai क्या है और इसका कार्य क्या है) की मदद से fssai से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी जान पाए होंगे, आजकल आप अपने आस पास देखते ही होंगे की खाने वाले सामग्री में कितनी मिलावट बढ़ गई है। fssai इस चीज को सुनश्चित करता है की हम सबो को बाजार में जो भी खाद्य सामग्री मिले वो पूरी तरीके से स्वस्थ और सुरक्षित हो।
आशा करता हूँ ये आर्टिकल अच्छा और ज्ञानवर्धक लगा होगा इसे आप अपने दोस्तों, सग्गे सम्बन्धियों के साथ साथ सोशल साइट्स जैसे की Facebook, Twitter आदि पर भी जरूर शेयर करें, किसी भी प्रकार का सवाल, सुझाव आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते है, धन्यवाद!
FAQs –
Q. एफएसएसआई का फुल फॉर्म क्या है?
Fssai का फुल फॉर्म Food Safety and Standards Authority of India होता है। और इसे हिंदी में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कहते है।
Q. एफएसएसएआई के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
Fssai अध्यक्ष की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है।
Q. Fssai की स्थापना कब हुई थी?
Fssai की स्थापना 5 सितम्बर 2008 को की गई थी।
Q. Fssai का मुख्यालय कहाँ है?
Fssai का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
Q. फूड लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं?
फ़ूड लाइसेंस कुल तीन प्रकार के होते है। पहला बेसिक लाइसेंस, दूसरा स्टेट लाइसेंस और तीसरा सेंट्रल लाइसेंस।
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